सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि केंद्र सरकार लॉकडाउन को अलग अलग चरणों में हटाएगी। आइए जानते हैं उन चरणों के बारे में:-
पहला चरण
इसमें आठ जून के बाद धार्मिक स्थल, होटल, रेस्टोरेंट और हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सेवाएं, शॉपिंग मॉल्स शर्तों के साथ खोले जाएंगे।
दूसरा चरण
शिक्षक संस्थान यथा स्कूल कॉलेज और कोचिंग इंस्टिट्यूट खुल सकेंगे। यह बात पूर्णतया राज्यो के झोले में डाल दी गई है। राज्य सरकारें स्कूलों और बच्चों के माता-पिता से बात करने के बाद ही कोई फैसला लेंगी। आसार यही है कि अब जुलाई में ही तय होना है कि स्कूल खुलेंगे या बंद हो रहेंगे। हो सकता है कि बच्चो के लिए अब ऑनलाइन पढ़ाई ही विकल्प बचे।
तीसरा चरण
इस फेज में इंटरनेशनल फ्लाइटों, मेट्रो रेल सेवाओं, सिनेमा हॉल, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इनके जैसी बाकी जगहों को आम लोगों के लिए खोने जाने की बात कही गई है। इसी चरण में सामाजिक, राजनीतिक रैलियां, स्पोर्ट्स इवेंट, अकादमिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक समारोह और बाकी बड़े जमावड़े शुरू किए जाने की बात है। हालांकि इन्हें शुरू करने का फैसला हालात का जायजा लेने के बाद ही होगा।
रात को लगता रहेगा कर्फ्यू
जारी गाइडलाइन के मुताबिक, रात का कर्फ्यू जारी रहेगा लेकिन जरूरी सेवाओं के लिए कर्फ्यू का नियम लागू नहीं होगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अब तक लॉकडाउन के दौरान यह शाम 7 से सुबह 7 बजे तक लगा रहता था। हालांकि रात को धारा 144 के साथ सख्त पाबंदी लागू रहेगी।
राज्यों में आवाजाही की छूट
एक से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है। यही नहीं राज्य में भी लोग एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कहीं आने जाने से पहले किसी की कोई इजाजत लेने या ई-परमिट लेने की जरूरत नहीं होगी।
सार्वजनिक स्थानों पर लगेंगे ये नियम
लोगो को सामाजिक दूरी के साथ मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। विदेशों की तरह सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा। भीड़ पर पाबंदी होगी। शादी समारोह में केवल 50 जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोग ही जमा होंगे। वर्क फ्रॉम होम को ज्यादा मान्यता दी जाएगी और थर्मल स्क्रीनिंग पर जोर होगा। कार्यालयों में सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना होगा।
रेड जोन में लागू रहेंगी सख्त पाबंदियां
रेड जोन में 30 जून तक लॉकडाउन का पांचवां चरण लागू रहेगा। इन जोनों का निर्धारण जिला प्रशासन स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के आधार पर लेगा। रेड जोन में केवल बेहद जरूरी गतिविधियों की ही अनुमति होगी। मेडिकल इमरजेंसी सेवा और आवश्यक आपूर्ति को छोड़कर इन इलाकों में लोगों की आवाजाही पर रोक रहेगी। यही नहीं रेड जोन में मरीजों की पहचान के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी होगी। स्वास्थ्य कर्मी संग सरकारी कर्मचारी घर-घर जाकर निगरानी का काम करेंगे और जरूरी कदम उठाएंगे।
रेड जोन के बाहर ये राहतें
जारी गाइडलाइन के मुताबिक, रेड जोन के अंदर तो सब कुछ बंद रहेगा लेकिन रेड जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से बाकी गतिविधियां शुरू होंगी। हालांकि, इनके साथ शर्तें लागू रहेंगी।
बच्चे-बुजुर्गों को घरों में रहने की सलाह
सरकार की ओर से जारी निर्देशों में कहा गया है कि 65 साल से अधिक के बुजुर्ग और 10 साल से छोटे बच्चे घर में ही रहे। क्युकी करोना वायरस से सबसे ज्यादा खतरा इन्हीं दोनों को है।
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